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लॉकडाउन : अब एक दिन दाएं व एक दिन बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी दुकानें : उपायुक्त


सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को राईट साइड तथा मंगलवार, वीरवार व शनिवार को खुलेंगी लेफ्ट लेन की दुकानें





डबवाली न्यूज़
कोरोना सकं्रमण के फैलाव को रोकने व इससे बचाव के दृष्टिïगत सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए दुकान खुलने के शेड्ïयूल में बदलाव किया गया है। अब दुकानें दाएं व बाएं लेन के हिसाब से खुलेंगी यानि एक दिन दाएं लेन वाली तथा एक दिन बाएं लेन की दुकानें खुलेंगी।
यह जानकारी देेते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि सभी दुकानें जो किसी मार्केट/बाजार या किसी गली में हैं, वे अब वैकल्पिक दिन में खुलेंगी। सप्ताह के सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को राइट साइड और मंगलवार, वीरवार व शनिवार को लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेंगी। उन्होंने बताया कि दुकानें वैकल्पिक दिन मेें खुलने के साथ-साथ समय में भी बदलाव किया गया है। अब ये दुकानें प्रात: 9.30 से शाम 4.30 बजे तक ही खुल सकेंगी।
उन्होंने बताया कि दूध व डेयरी उत्पाद, वीटा बूथ, मिठाई की दुकानें,पैट्रोल पंप हररोज बिना राईट व लेफ्ट के खुले रहेंगे, अब इनके खुलने का समय प्रात: 7 से सायं 7 बजे तक रहेगा, जबकि मिठाई की दुकानें प्रात: 9.30 से सायं 4.30 बजे तक खुल सकेंगी। उन्होंने बताया कि भादरा बाजार व शहर के अन्य किसी क्षेत्र में होलसेल से संबंधित दुकानों पर सामान की लोडिंग/अनलोडिंग अब सुबह 7 बजे से सुबह 9.30 बजे तक ही की जा सकेंगी, लेकिन ये दुकानें शाम 4.30 बजे तक खुली रह सकती है बशर्ते लोडिंग/अनलोडिंग का काम न हो। उन्होंने कहा कि बाजार/मार्केट में ज्यादा भीड़ न हो इसके लिए माल परिवहन वाहनों को छोड़कर(इनका समय प्रात:7.00 से प्रात: 9.30 बजे रहेगा) अन्य किसी चौपहिया वाहन के प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। परंतु ये वाहन बाजार से बाहर या नजदीक में खुले स्थान पर ही पार्किंग किए जाएंगे।
श्री बिढान ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में जो एकल दुकानें हैं वो अब प्रात: 9:30 से सायं 4.30 बजे तक ही खोली जा सकती हैं। इसी प्रकार चाट-पापड़ी/स्नैकस/स्टॉल/रेहडिय़ों पर अब बैठक खाने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि दुकानदार से पैकिंग करवाकर या होम डिलवरी के माध्यम से ही सामान की आपूर्ति करवाई जा सकती है। इनका समय अब शाम 4 से सायं 6.30 बजे तक ही होगा। उन्होंने बताया कि लेफ्ट व राईट का फार्मूला ग्रामीण व शहरी रिहायशी इलाकों में स्थित एकल दुकानों पर लागू नहीं होगा बशर्ते इन क्षेत्रों में एक साथ 12 दुकानें ना हों। उन्होंने बताया कि पैट्रोल पंप, मेडिकल, डेयरी/दूध की दुकानों को छोड़कर रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी।
उपायुक्त ने आदेश देते हुए कहा है कि सभी दुकानदार कोविड-19 से बचाव तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के संबंध में दुकान पर सभी प्रबंध करना सुनिश्चित करेंगे। दुकानदारों को दुकानों पर सेनेटाइजर, मॉस्क आदि की उपलब्धता रखनी होगी। इसके अलावा स्वयं व दुकान पर काम करने वाला मॉस्क अवश्य पहनें। सामान की आपूर्ति सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना के तहत हो। दुकानदार सामान देते समय ग्राहकों के बीच 6 फुट की दूरी बनाए रखने के लिए कहें, इसके लिए दुकान के बाहर 6 फुट की दुरी के हिसाब से गोल चक्कर बनाएं। किसी भी दुकान के सामनें कोई वाहन न खड़ा हों। एक समय में पांच से ज्यादा लोग दुकान पर एकत्रित न हों। दुकानदार स्वयं आरोग्य सेतू ऐप डाऊन लोड करेंगे व ग्राहकों को भी इसके बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से ऊपर आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम के बच्चों के मार्केट में आवगमन की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशासन ने गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के फैलाव के रोकने के मद्ïदेनजर सोशल डिस्टेंसिंग बारे जारी हिदायतों को सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही टीमों का गठन किया हुआ है। हिदायतों की उल्लंघना करने वालों पर पहली बार में जुर्माना किया जाएगा। दोबारा उल्लंघना करते पाए जाने पर दुकान को बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सभी दुकानदार प्रशासन द्वारा जारी सभी हिदायतों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

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