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मतगणना केन्द्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी

आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर की जाएगी कानूनी कार्यवाही
सिरसा 17 मई।
जिलाधीश प्रभजोत सिंह ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंन्द्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जिला की पांचों विधानसभा के मतों की गणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में 23 मई को की जाएगी। मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंन्द्रों के 500 मीटर की परिधि मेंं धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये गए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों,कर्मचारियों, स्टॉफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रैस इन्फोरमेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैद्य कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकारों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे। 
जिला के सभी मतगणना केन्द्र चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं। डा. बीआर अ बेडकर लॉ भवन के कमेटी कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों के डाटा का संकलन करने उपरांत परिणामों की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक मतगणना केन्द्र में 14 काउंटिंग टेबलों के माध्यम से मतगणना की जाएगी तथा एआरओ के लिए अलग से एक टेबल रखी जाएगी। 42-कालांवाली (एससी) का मतगणना केन्द्र अ बेडकर भवन में, 43-डबवाली का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल में, 44-रानियां का मतगणना केन्द्र लाल बहादुर शास्त्री भवन में, 45-सिरसा का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल के बाहर तथा 46-ऐलनाबाद विस का मतगणना केन्द्र अ बेडकर भवन के लाईब्रेरी हॉल में बनाया गया है। 43-डबवाली का मतगणना केन्द्र में रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त प्रभजोत सिंह की देखरेख में पोस्टल बैलेट पेेपर की मतगणना की जाएगी। 
आदेशों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि मतगणना केन्द्र में अपने साथ हथियार, अग्रिशस्त्र, माचिस की डिब्बी, लाईटर, सिगरेट, ब्लेड, चाकू, लिक्विड केमिकल, मोबाईल फोन, सैल्युलर फोन, कोडलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सैट, वॉच पेजर, अतिरिक्त कपड़ा, चाबी का छल्ला, पैन, पैनसिल, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिानिक गैजेट या कोई अन्य आपत्तिजनक वस्तु ले जाने पर पूर्ण पाबंदी होगी।  ये आदेश मतगणना केन्द्रों पर ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टॉफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान पर  लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्घ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाही की जाएगी। 

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