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बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया पहले से हुई सरल : उपायुक्त पार्थ गुप्ता

Dabwalinews.com
सरकार द्वारा बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल किया गया है ताकि जरूरतमंद अभिभावकों को बच्चा गोद लेने के लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे और जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवेदक के बारे में सारी जांच की जाएगी। सारी शर्तें पूरी होने उपरांत ही जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा बच्चा गोद लेने के लिए अप्रूवल दी जाएगी।उपायुक्त ने बताया कि अनाथ व लावारिस, अंतर-परिवार और सौतेले माता-पिता द्वारा यानि तीन तरह से बच्चा गोद लिया जाता है। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोग बच्चा गोद लेने के लिए किसी भी बिचौलिए के बहकावे में न आएं। केवल राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दत्तक एजेंसियों के माध्यम से गोद ले सकते हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) लेने के लिए केयरिंग वेबसाइट पर सारी जानकारी विस्तार से दी गई है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट केयरिंगसडॉटएनआईसीडॉटइन पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करते समय अपने सारे जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। नागरिक गलत दस्तावेज अपलोड ना करें। ऐसा करने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि चार साल के बच्चे को गोद लेने वाले दंपती की संयुक्त आयु अधिकतम 90 आयु तथा सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी अनिवार्य है। इसके अलावा 4 से 8 साल के बच्चे को गोद लेने वाले दंपती की संयुक्त आयु अधिकतम 100 आयु तथा सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 50 वर्ष व 8 से 18 साल के बच्चे को गोद लेने वाले दंपती की संयुक्त आयु अधिकतम 110 आयु तथा सिंगल पेरेंट की अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी अनिवार्य है।
बच्चा गोद लेने के लिए इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य
दंपत्ति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके वैवाहिक संबंध कम से कम दो वर्ष तक रहे हों। बिना विवाह के साथ रहने वाले दंपत्तियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है। बच्चा गोद लेने के लिए माता-पिता दोनों की रजामंदी आवश्यक है। एक अकेली महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है। इसके साथ दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता-पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए। दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। दो या दो से अधिक बच्चों के अभिभावक बच्चा गोद नहीं ले सकते।
आवेदन के साथ लगाने होंगे कुछ जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज की तीन-तीन प्रतियां संलग्र करनी होगी। दो स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित मूलरूप से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन करने के लिए पहचान का प्रमाण जैसे मतदाता कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, भारत का निवासी होने का प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र होना जरूरी है। परिवार की तस्वीर (दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार की पोस्टकार्ड साइज की हाल ही में ली गई तस्वीर), पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा मेडिकल प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा बच्चा गोद लेने वालों को अपने किन्हीं दो दोस्तों का प्रमाण पत्र जिसमें यह लिखा हो कि दंपत्ति बच्चे की सही देखभाल करेंगे। इसके साथ-साथ आय प्रमाण पत्र तथा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट दस्तावेज साथ संलग्न करने होंगे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर ने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए 01274-225368 व जिला बाल संरक्षण इकाई व जिला बाल कल्याण समिति से संपर्क कर सकते हैं।

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