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चिन्हित अपराध के तहत आने वाले मामलों की गहनता से करें जांच : उपायुक्त
उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने चिन्हित अपराध योजना की ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
सिरसा 6 मार्च। जो मामले चिन्हित अपराध योजना के तहत आते हैं, पुलिस विभाग उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। ऐसे मामलों की जांच संबंधित पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट बारे उपायुक्त कार्यालय को अवश्य अवगत करवाया जाए।
ये निर्देश उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज लघु सचिवालय सिरसा स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित चिहिन्त अपराध योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर पुलिस विभाग व योजना से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केसों से संबंधित बचाव साक्ष्य और तकनीकी कानूनी पहलुओं बारे विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के सफल क्रियांवयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि चिह्निïत अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर सनसनीखेज मामलों की रिपोर्ट बनाएं और की गई कार्यवाही बारे उन्हें अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट, 302, 307, 395, 376, 354, 304 बी, एनडीपीएस कमर्शियल, एमटीपी, पीसी एक्ट क्रप्शन मामले ये सभी चिह्निïत अपराध के तहत आते हैं, आपराधिक मामलों में पर्चा दर्ज करने के आदेश भी दिये गए।
उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि कोर्ट में केस की मजबूती न होने के कारण कई बार अपराधी बच जाते हैं। साक्ष्यों के अभाव और कमजोर पैरवी के कारण ये केस न्यायालय में टिक नहीं पाते। इसलिए कानूनी तकनीकी और विभिन्न प्रकार के केसों में साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
उपायुक्त ने पुलिस को निर्देश दिये कि कोई मामला अगर आता है तो उस पर निष्पक्ष रुप से जांच की जाए, जांच के हर पहलु को बारिकी से परखा जाए। उन्होंने सनसनीखेज अपराधों पर भी समीक्षा की और पुलिस विभाग के अधिकारी से कहा कि ऐसे केसों को भी चिह्निïत अपराध के तहत लिए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और केस दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला न्यायवादी को एनडीपीएस एक्ट के तहत समय - समय पर वर्कशॉप लगाने के निर्देश दिये।
गौरतलब है कि चिह्निïत अपराध को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है जिसके चेयरमैन उपायुक्त हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक सिरसा सदस्य सचिव व जिला न्यायवादी, जेल अधीक्षक कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने जिला न्यायवादी को चिह्निïत अपराध योजना के मामलों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इस बैठक में जिला न्यायवादी दीपक लेगा, जेल अधीक्षक अमित भादू, एसएचओ जितेंद्र भी मौजूद थे।
सिरसा 6 मार्च। जो मामले चिन्हित अपराध योजना के तहत आते हैं, पुलिस विभाग उनकी पूरी गहनता से जांच कर रिपोर्ट तैयार करें। ऐसे मामलों की जांच संबंधित पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट बारे उपायुक्त कार्यालय को अवश्य अवगत करवाया जाए।
ये निर्देश उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने आज लघु सचिवालय सिरसा स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में आयोजित चिहिन्त अपराध योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर पुलिस विभाग व योजना से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में केसों से संबंधित बचाव साक्ष्य और तकनीकी कानूनी पहलुओं बारे विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को इस योजना के सफल क्रियांवयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये कि चिह्निïत अपराध में कोर्ट में जाने से पहले अच्छी तरह जांच कर सनसनीखेज मामलों की रिपोर्ट बनाएं और की गई कार्यवाही बारे उन्हें अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पोक्सो एक्ट, 302, 307, 395, 376, 354, 304 बी, एनडीपीएस कमर्शियल, एमटीपी, पीसी एक्ट क्रप्शन मामले ये सभी चिह्निïत अपराध के तहत आते हैं, आपराधिक मामलों में पर्चा दर्ज करने के आदेश भी दिये गए।
उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि कोर्ट में केस की मजबूती न होने के कारण कई बार अपराधी बच जाते हैं। साक्ष्यों के अभाव और कमजोर पैरवी के कारण ये केस न्यायालय में टिक नहीं पाते। इसलिए कानूनी तकनीकी और विभिन्न प्रकार के केसों में साक्ष्यों के बचाव और उनकी सुरक्षा तथा कानूनी पहलुओं द्वारा मजबूत पैरवी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
उपायुक्त ने पुलिस को निर्देश दिये कि कोई मामला अगर आता है तो उस पर निष्पक्ष रुप से जांच की जाए, जांच के हर पहलु को बारिकी से परखा जाए। उन्होंने सनसनीखेज अपराधों पर भी समीक्षा की और पुलिस विभाग के अधिकारी से कहा कि ऐसे केसों को भी चिह्निïत अपराध के तहत लिए जाए और मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और केस दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला न्यायवादी को एनडीपीएस एक्ट के तहत समय - समय पर वर्कशॉप लगाने के निर्देश दिये।
गौरतलब है कि चिह्निïत अपराध को सफल बनाने के लिए जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई है जिसके चेयरमैन उपायुक्त हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक सिरसा सदस्य सचिव व जिला न्यायवादी, जेल अधीक्षक कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने जिला न्यायवादी को चिह्निïत अपराध योजना के मामलों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इस बैठक में जिला न्यायवादी दीपक लेगा, जेल अधीक्षक अमित भादू, एसएचओ जितेंद्र भी मौजूद थे।
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Reviewed by DabwaliNews
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6:37:00 PM
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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