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श्रमिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना-डीसी
18 से 40 वर्ष आयु के पात्र व्यक्ति उठा सकते हैं योजना का लाभ
सिरसा, 15 फरवरी।
उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों श्रमिकों के लिए 15 फरवरी से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मकारों को तीन हजार रुपये मासिक पैंशन का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, भ_ा श्रमिक, बीड़ी बनाने तथा जूते संवारने इत्यादि का काम करने वाले कामगर, मिड डे मील के वर्कर इसका फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जुडऩे वाले कामगारों को बहुत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी।
उपायुक्त ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें उम्र के अनुसार निर्धारित अंशदान प्रति मास जमा करवाना होगा। योजना के लिए 18 साल के लाभार्थी को कम से कम 55 रुपये तथा 40 साल के लाभार्थी को अधिकतम 200 रुपये का अंशदान जमा करवाना होगा। लाभार्थी के अंशदान के बराबर की राशि सरकार द्वारा भी उसके खाते में जमा करवाई जाएगी।
इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरुरी है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने डीडीपीओ, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, श्रम विभाग तथा अन्य सभी संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिये ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से तालमेल कर योजना के बारे में जानकारी देकर लाभांवित किया जा सके। उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों से जरुरी साफ्टवेयर को अविलंब अपने केंद्रों में इंस्टाल करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियांवयन बारे श्रम विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव महाबीर सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं।
सिरसा, 15 फरवरी।
उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों श्रमिकों के लिए 15 फरवरी से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कर्मकारों को तीन हजार रुपये मासिक पैंशन का लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि यह योजना घरों में काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, भ_ा श्रमिक, बीड़ी बनाने तथा जूते संवारने इत्यादि का काम करने वाले कामगर, मिड डे मील के वर्कर इसका फायदा उठा सकते हैं। इस योजना के तहत जुडऩे वाले कामगारों को बहुत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी।
उपायुक्त ने बताया कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष तक के श्रमिक लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए उन्हें उम्र के अनुसार निर्धारित अंशदान प्रति मास जमा करवाना होगा। योजना के लिए 18 साल के लाभार्थी को कम से कम 55 रुपये तथा 40 साल के लाभार्थी को अधिकतम 200 रुपये का अंशदान जमा करवाना होगा। लाभार्थी के अंशदान के बराबर की राशि सरकार द्वारा भी उसके खाते में जमा करवाई जाएगी।
इस योजना में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड होना जरुरी है। इसके साथ ही आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास बैंक खाता होना भी अनिवार्य है। उपायुक्त ने बताया कि 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद लाभार्थी को 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी अथवा पति पेंशन की हकदार होगी और उसे पेंशन राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त ने डीडीपीओ, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, श्रम विभाग तथा अन्य सभी संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिये ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से तालमेल कर योजना के बारे में जानकारी देकर लाभांवित किया जा सके। उन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों से जरुरी साफ्टवेयर को अविलंब अपने केंद्रों में इंस्टाल करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि योजना के क्रियांवयन बारे श्रम विभाग हरियाणा के प्रधान सचिव महाबीर सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये जा चुके हैं।
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6:19:00 PM
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