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Haryana Lockdown :- आगामी 26 जुलाई तक रहेगा प्रभावी विवाह समारोह में 100 व्यक्ति कर सकेंगे शिरकत,सिनेमा हॉल व स्पा खोले जा सकेंगे पर ऐसे

Dabwalinews.com
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन अनीश यादव ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को 26 जुलाई, 2021 प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा नई हिदायतें जारी की गई है।उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सप्ताह के सभी दिनों में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। साथ ही रात्रि 11 बजे तक खाद्य पदार्थों की रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की जा सकती है। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्स में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायत अनुसार ही मेंबर व आगुंतक गोल्फ कोर्स मैनेजमेंट की अनुमति उपरांत ही खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी।उन्होंने बताया कि शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 100 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। खुले स्थान पर 200 लोगों के एकत्रित होने की संख्या सीमित की गई है। स्पा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। स्वीमिंग पुल केवल एथेलेटिक्स/स्वीमिर्स के लिए कंपीटिशन इवेंट की प्रेक्टिस के लिए खुले रहेेंगे। सिनेमा हॉल अधिकतम 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुल सकते हैं। आईटीआई, यूनिवर्सिटी/कॉलेज केंपस शोध आदि कार्य प्रैक्टिकल क्लास तथा डाउट क्लियर करने के लिए के लिए खुले रहेंगे। उन्होंने बताया कि सामाजिक दूरी, कोविड के उचित व्यवहार की जारी हिदायतों की पालना करते हुए हरियाणा स्किल डेवलेपमेंट मिशन के तहत चलाए जा रहे ओपन ट्रेनिंग सेंटर तथा कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय व ट्रेनिंग संस्थान (सरकारी व प्राइवेट) खोले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक, सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सेनिटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगे और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देखरेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि संबंधित एसडीएम अपने-अपने अधीन क्षेत्रों में आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।
Source Link - Haryana Lockdown: - 100 people will be able to participate in the effective marriage ceremony till July 26, cinema halls and spas can be opened but in this way

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