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सूचना आयोग के शोकॉज नोटिस के बाद हरकत में आया प्रशासन,क्वांरटीन कैंप में रहने वालों और उन पर किए गए खर्च का मांगी गई थी जानकारी

डबवाली  न्यूज़ डेस्क 

इंदरजीत अधिकारी की विशेष रिपोर्टर

राज्य सूचना आयोग हरियाणा द्वारा जारी किए गए शोकॉज के बाद प्रशासन में हरकत आई है। आरटीआई में मांगी गई सूचना उपलब्ध न करवाने पर आयोग ने शोकॉज नोटिस जारी किया था,

जिसकी सुनवाई 28 सितंबर को होनी है। जिला राजस्व अधिकारी द्वारा आयोग के शोकॉज का हवाला देते हुए 25 सितंबर को सिरसा जिला के सभी एसडीएम को पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध करवाने की हिदायत दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट ने राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-नगराधीश से एक जुलाई 2020 को क्वांरटिन कैंपों में रखे गए लोगों और उन पर किए गए खर्च की जानकारी मांगी थी। पवन पारिक ने निर्धारित समयावधि में सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में इसकी शिकायत की थी। आयोग ने मामले में शोकॉज नोटिस जारी कर 28 सितंबर को सुनवाई की तिथि तय की थी। 

आयोग द्वारा दिए गए शोकॉज नोटिस के बाद जब सुनवाई को महज 72 घंटे से भी कम का समय शेष रह गया है, तब जिला राजस्व अधिकारी की ओर से सिरसा, डबवाली, कालांवाली व ऐलनाबाद के उपमंडलाधीशों को पत्र लिखकर मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। डीआरओ कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि क्वांरटिन कैंपों का ओवरआल इंचार्ज चूंकि संबंधित एसडीएम को बनाया गया था। एसडीएम द्वारा ही क्वांरटिन कैंपों में सुविधाएं मुहैया करवाई गई थी। इसलिए मांगी गई सूचनाएं भी संबंधित एसडीएम कार्यालय की है और वे ही यह सूचना उपलब्ध करवाएं।

 आरटीआई पर डाली जाती है कुंडली

 शासन में पारदर्शिता की अपेक्षा बेमानी हो गई है। आमतौर पर शासन-प्रशासन का कार्य पारदर्शिता वाला होना चाहिए ताकि किसी को कोई शक-शुबहा ही न रहें। लेकिन प्रशासन के स्तर पर मांगी गई सूचना देने में भी आनाकानी की जाती है। परिणाम स्वरूप आरटीआई एक्टिविस्टों को प्रथम अपील और फिर द्वितीय अपील का सहारा लेना पड़ता है। एसपीआईओ के स्तर पर सूचना प्रदान न करने पर ही राज्य सूचना आयोग में मामले पहुंचते है, तब सूचना प्रदान की जाती है।

 ये मांगी थी जानकारी

 आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट ने राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-नगराधीश से आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी थी। जिसमें पूछा गया था कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्वांरटिन कैंपों में किन-किन लोगों पर 1200 रुपये प्रतिदिन की दर से खर्च किया गया। आरटीआई में क्वांरटिन कैंप में रहे लोगों के नाम, पता व क्वांरटिन की अवधि का विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1200 रुपये खर्च करके क्या-क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई। आरटीआई में यह भी पूछा गया है कि यदि क्वांरटिन कैंप में  रहें लोगों पर 1200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च नहीं किया गया, तब सरकार के आदेशों की उल्लंघना के लिए कौन जवाबदेह है। उन अधिकारियों के नाम व पद का विवरण प्रदान किया जाए। यह आवेदन एक जुलाई 2020 को किया गया था, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया। 

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