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राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने आरटीआई के एक मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सिरसा को शोकॉज नोटिस जारी किया है।डीडीपीओ को 15 फरवरी तक अपना पक्ष रखने और 25 फरवरी को आयोग के सम्मुख पेश होने के आदेश दिए है। आयोग ने आरटीआई मांगने वाले को हुई परेशानी की एवज में 2 हजार रुपये हर्जाना दिए जाने के भी आदेश दिए है।गांव रूपाणा बिश्नोईयान निवासी सतीश कुमार पुत्र रंगलाल ने डीडीपीओ कार्यालय से आरटीआई में 20 मार्च 2020 को कुछ जानकारी मांगी थी। लेकिन उन्हें सूचना प्रदान नहीं की गई। सतीश कुमार ने आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट के माध्यम से आयोग में इस बारे में 24 जून को शिकायत दाखिल की। मामले की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने 30 सितंबर को की। आयोग में दोनों पक्षों को बुलाया गया था। आरटीआई आवेदक सतीश कुमार आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ लेकिन राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-डीडीपीओ पेश नहीं हुए और न ही उनकी ओर से पेश न होने बारे कोई सूचना ही भेजी गई। आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया और इसे सूचना आयोग की अवमानना माना। आयुक्त श्री बिश्नोई ने आरटीआई के मामले में आवेदक सतीश कुमार को हुई परेशानी के लिए 2 हजार रुपये हर्जाना दिए जाने के आदेश दिए। कहा गया है कि यह राशि विभाग एक माह के भीतर अदा करें। इसके साथ ही डीडीपीओ को शोकॉज नोटिस जारी कर अपना पक्ष 15 फरवरी 2021 तक रखने और 25 फरवरी को आयोग में उपस्थित होने के आदेश दिए है।
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सोमवार, जनवरी 11, 2021
डीडीपीओको सूचना आयोग का शोकॉज नोटिस,आरटीआई आवेदक को 2 हजार रुपये हर्जाना देने के भी आदेश
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