हरियाणा के 14 जिलों को मिली लॉकडाउन से छूट ,अब सिरसा जिला प्रशाशन 4 मई से दे सकता है यह बड़ी राहत
डबवाली न्यूज़
हरियाणा सरकार ने धरातल की रिपोर्ट के आधार पर सोमवार से प्रदेश के 14 जिलों में लॉकडाउन में ढील देने की योजना बनाई है.ताकि लोगो को लॉक डाउन में राहत मिल सके ,
आप को बता दें की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी जानकारी के अनुसार सोनीपत व फरीदाबाद रेड जोन, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी ग्रीन जोन में रहेंगे. इसके अलावा गुरुग्राम, नूंह, पानीपत, पंचकूला, पलवल, रोहतक, हिसार, अंबाला, झज्जर, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, चरखी-दादरी जिला को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है. इसके बाद ग्रांउड जीरो से मिली जानकारी के आधार पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 14 जिलों में सोमवार से औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं से ऑनलाइन स्व-घोषणा प्राप्त करने उपरांत गतिविधियां संचालित करने की स्वत: अनुमति होगी.
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| photo PTI |
इन 14 जिलों में तुरंत मिलेगी मंजूरी
हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में मानदंडों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन जमा करने के तुरंत बाद स्वीकृति स्वत: स्व-सृजित होगी. अगर इनमें से किसी भी जिले में कोरोना के पॉजिटिव मामले की संख्या 15 तक पहुंच जाती है तो सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं को अपना कार्य बंद करना होगा. दस कोरोना केस आने के बाद पोर्टल द्वारा अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा.
हरियाणा के अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में मानदंडों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन जमा करने के तुरंत बाद स्वीकृति स्वत: स्व-सृजित होगी. अगर इनमें से किसी भी जिले में कोरोना के पॉजिटिव मामले की संख्या 15 तक पहुंच जाती है तो सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं को अपना कार्य बंद करना होगा. दस कोरोना केस आने के बाद पोर्टल द्वारा अलर्ट मैसेज भेजा जाएगा.
सरकार प्रवक्ता ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी इनैबल्ड सेवाओं की इकाइयों को छोड़कर उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिए यदि श्रमशक्ति की आवश्यकता 20 लोगों तक की है तो उनमें शत-प्रतिशत चलाने की अनुमति होगी.
20 से अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता के मामले में, 50 प्रतिशत श्रमशक्ति से चलाने की अनुमति होगी. निर्माण स्थलों की परियोजनाओं के लिए, इन-सिटू के प्रत्येक मामले में शत-प्रतिशत श्रमशक्ति के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा. उधर इसके चलते सिरसा जिला प्रशासन भी लोगों को लॉकडाउन में बड़ी सुविधाएं दे सकता है, जिसके अनुसार 4 मई से सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दुकानें खोलने का का टाइम जिला प्रशासन जल्द सुरक्षित कर सकता है लेकिन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा वह मुंह पर मांस पुराना जरूरी होगा अब 17 मई तक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कोई भी अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में सभी प्रशासनिक सचिवों मंडलायुक्त , जिला उपायुक्तों समेत जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दिया है
20 से अधिक श्रमशक्ति की आवश्यकता के मामले में, 50 प्रतिशत श्रमशक्ति से चलाने की अनुमति होगी. निर्माण स्थलों की परियोजनाओं के लिए, इन-सिटू के प्रत्येक मामले में शत-प्रतिशत श्रमशक्ति के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा. उधर इसके चलते सिरसा जिला प्रशासन भी लोगों को लॉकडाउन में बड़ी सुविधाएं दे सकता है, जिसके अनुसार 4 मई से सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दुकानें खोलने का का टाइम जिला प्रशासन जल्द सुरक्षित कर सकता है लेकिन दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा वह मुंह पर मांस पुराना जरूरी होगा अब 17 मई तक शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कोई भी अन्य गतिविधियां नहीं की जा सकती आपको बता दें कि इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में सभी प्रशासनिक सचिवों मंडलायुक्त , जिला उपायुक्तों समेत जिला उद्योग केंद्रों के अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर दिया है

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