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नगर परिषद की प्रधानगी के चुनाव पर स्टे का मामला ,सोमवार को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
डबवाली न्यूज़ डेस्क (इंदरजीत अधिकारी )
सिरसा। नगर परिषद सिरसा के चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर हुए स्टे के मामले में सोमवार 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी।मामले में एक पक्षकार नगर परिषद द्वारा अपना जवाब दावा तैयार कर लिया गया है ताकि न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा जा सकें। स्टे के मामले ने उस समय नया मोड ले लिया था, जब याचिकाकत्र्ता की ओर से सिरसा में ऐलानिया याचिका दाखिल न करने की बात कहीं गई लेकिन 27 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया था। उच्च न्यायालय ने याचिका वापस लेने के आग्रह को स्वीकार नहीं किया था। जिसके कारण मामले ने दूसरा मोड़ ले लिया था। अब मामले में 5 अक्टूबर को सुनवाई होनी है।
वर्णनीय है कि नगर पार्षदों की ओर से बार-बार प्रधान पद के लिए चुनाव करवाने का आग्रह किया जा रहा था। जिस पर प्रशासन की ओर से 11 अगस्त का दिन तय किया गया था। चूंकि प्रधान शीला सहगल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद से यह पद पिछले दो साल से रिक्त पड़ा था। मामले में 11 अगस्त को चुनाव की तैयारी की जा चुकी थी लेकिन 10 अगस्त की रात्रि को यह सूचना प्राप्त हुई कि चुनाव पर हाईकोर्ट ने स्टे किया है, इसलिए चुनाव नहीं हो सकते। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि पार्षद बलजीत कौर की ओर से उच्च न्यायालय से स्टे हासिल किया गया है। न्यायालय के आदेश पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि स्टे 7 अगस्त को ही हासिल कर लिया गया था लेकिन उसे 10 अगस्त की रात्रि को उजागर किया गया।
मामला इतना भर ही नहीं रहा। चूंकि 11 अगस्त को पार्षद बलजीत कौर अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने ऐलानिया कहा कि उनकी ओर से हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका ही दाखिल नहीं की गई है। किसी ने षड्यंत्र रचकर उनके नाम से स्टे लिया है। कांग्रेसी नेताओं ने मामले में अन्य दलों के नेताओं पर निशाना साधा था। अदालत द्वारा जिस पार्षद बलजीत कौर की याचिका पर स्टे दिया गया, उसी के द्वारा इस आशय का खण्डन किए जाने से मामला पेचिदा हो गया। चूंकि स्टे के समय हाईकोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के लिए 27अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया था। इसलिए सिरसावासियों की नजर 27 अगस्त की कार्रवाई पर टिकी रहीं।
बीती 27अगस्त को उच्च न्यायालय में मामले में सुनवाई हुई। पार्षद बलजीत कौर की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में याचिका वापस लेने के लिए आवेदन किया। लेकिन सरकार की ओर से पेश हुए एजी (एडवोकेट जनरल) ने इसका विरोध किया। साथ ही शहर के कई नगर पार्षदों की ओर से मामले में पक्षकार बनने के लिए सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल के माध्यम से आवेदन किया। दलील दी गई कि पहले स्टे लिया गया और बाद में इससे इंकार कर दिया। इसलिए याचिका वापस न दी जाए और पूरे मामले की जांच हों। उच्च न्यायालय ने मामले में याचिका वापस करने से इंकार कर दिया और राज्य से जवाब देने के लिए कहा है। मामले में उच्च न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है। बताया जाता है कि मामले की सुनवाई के लिए नगर परिषद सिरसा द्वारा अपना जवाबदावा तैयार किया गया है ताकि न्यायालय में अपना पक्ष रखा जा सकें। अब सोमवार को होने वाली सुनवाई में मामले पर सिरसावासियों की नजर टिकी हुई है।
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क्या डबवाली में BJP की इस गलती को नजर अंदाज किया जा सकता है,आखिर प्रशासन ने क्यों नहीं की कार्रवाई
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